प्रयागराज। माफिया बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद से फरार चल रही अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जैनब फातिमा उर्फ रूबी की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि जैनब ने उमेश पाल शूटआउट मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दरअसल, प्रयागराज पुलिस ने जांच के आधार पर इस केस में जैनब फातिमा को भी आरोपी बनाया है। जैनब द्वारा जारी याचिका में पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठाए गए थे।
सरकार के लिए राहत भरा फैसला
हाईकोर्ट में दलील देते हुए जैनब फातिमा के वकील में कहा कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है। प्रयागराज पुलिस ने। अभियुक्तों के बयान को आधार बनाकर मुकदमा दर्ज किया है। वकील ने कहा, पुलिस की चार्जशीट में भी जैनब फातिमा का नाम अंकित नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट जैनब फातिमा की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश पारित करे। वहीं मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने मेरिट के आधार पर जैनब फातिमा को राहत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा, अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि हाईकोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राहत भरा है क्योंकि सरकार ने जैनब फातिमा की याचिका का विरोध किया था।
ये है मामला
गौरतलब है कि 24 फरवरी को प्रयागराज में हमलावरों ने उमेश पाल और दो सरकारी गनर को फायरिंग और बम बरसा कर मौत के घाट उतार दिया था। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की मोस्ट वांटेड पत्नी जैनब फातिमा पर उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों के फरार होने में मदद करने का आरोप है।
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