सोनभद्र। जिले के दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा सुना दी गई है। भाजपा विधायक को अदालत ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। ये फैसला सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया है। बताया जा रहा है नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में विधायक के खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म का मामला किया गया था। आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है।
आठ साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा और उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। कोर्ट के इस आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। बता दें कि किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था।
पीड़िता के भाई ने फैसले पर ख़ुशी जताया है
एमपी-एमएलए कोर्ट के इस फैसले पर पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की। उसने कहा, नौ साल के संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है। बता दें कि पीड़िता के भाई की शिकायत पर ही नौ साल पहले रामदुलार गोंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।
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