वाराणसी। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने कोयला व्यवसायी को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को साढ़े 5 साल जेल की सजा के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी द्वारा कोयला व्यवसायी को धमकी देने का ये केस मामला दो दशक से भी अधिक पुराना है।
बता दें कि मुख्तार पर कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने का आरोप था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को सुनवाई करके कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर कर लिया था। अभियोजन और बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें कोर्ट के समक्ष रखी गई थीं। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन (प्रथम) और एमपी-एमएलए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उज्जवल उपाध्याय ने फैसले के लिए 15 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की थी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रूंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था।
ये था मामला
मुख़्तार अंसार पर आरोप था कि उसने 5 नवंबर 1997 की शाम में नंद किशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा के लैंडलाइन फोन पर धमकी दी थी। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया था कि कॉल करने वाले ने इस अपहरण कांड की शिकायत पुलिस या सीबीआई से न करने की चेतावनी दी गई थी और ऐसा करने पर बम से उसे उड़ाने की धमकी दी गई थी। महावीर रूंगटा इसकी शिकायत 1 दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाना में की थी।
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