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शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर जारी हुई नई नियमावली, अब ऐसे होगी नियुक्ति

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अध्यापकों और अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इसके तहत लिखित परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों को कम से कम 40 प्रतिश अंक दिया जाना अनिवार्य होगा। वहीं, इंटरव्यू में अधिकतम 90 प्रतिशत तक अंक दिए जा सकेंगे।

शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के मुताबिक सरकार ने प्रदेश में योग्य एवं सक्षम अध्यापकों, प्रशिक्षकों का निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग का गठन किया है। इसके तहत नियमावली से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा प्रणाली से संबंधित नियमों का जिक्र किया गया है। यह आयोग प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों तथा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजेज के शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा।

परीक्षा से संबंधित नियमावली में बताया गया है कि योग्य एवं सक्षम शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए विहित अंकों में से कम से कम 40 फीसदी अंक दिया जाना अनिवार्य होगा और अधिकतम 90 प्रतिशत तक अंक दिए जा सकते हैं। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों में से, एक दिन में एक बोर्ड में इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों की संख्या एवं हर दिन चालित होने वाले बोर्ड की संख्या परीक्षा समिति द्वारा आवश्यकतानुसार तय की जाएगी। इसके साथ ही लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 3 से 5 गुने तक (जैसा आयोग उचित समझे) होगी।

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