लखनऊ। सात पहले बेसिक शिक्षक भर्ती में चयनित हुए उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, जिन्हें पद न होने की वजह से अभी तक नियुक्ति नहीं मिली थी। अब बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने ऐसे 24 जिलों के 6,470 अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक तैनाती के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये आदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिए हैं।
बता दें कि वर्ष 2016 में बेसिक शिक्षकों के 12,460 पदों पर भर्ती हुई थी। इसमें सफल हुए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण वाले जिले में ही नियुक्त दी जानी थी लेकिन उन 24 जिलों में शिक्षकों के एक भी पद खाली नहीं थे। ऐसे में इस सफल अभ्यर्थियों को तैनाती नहीं मिल सकी थी। इस पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट से उनकी नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
इसी के मद्देनजर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने चयनित शिक्षकों को तैनाती के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 27 से 30 दिसंबर तक उनकी काउंसलिंग की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गत नवंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद करने के 1 नवंबर, 2018 के एकल पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस भर्ती के क्रम में बचे हुए 6,470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए तीन माह में इन्हें भरने का भी आदेश दिया है। ये आदेश जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने मोहित कुमार द्विवेदी व अन्य चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल 19 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है।
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