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HC का फैसला: अब शिक्षकों को नहीं मिलेगा मनचाहे जिले में ट्रांसफर

HIGHCOURT

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। इसके तहत अब शिक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा, टीचर्स को मनचाहे जिले में ट्रांसफर पाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ट्रांसफर नीति प्रशासनिक फैसला होती है, यह कोई वैधानिक प्रावधान नहीं हैं।

आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ा रही श्रद्धा यादव, मिथिलेश यादव, मीनाक्षी गुप्ता और विवेक श्रीवास्तव समेत 16 टीचर्स ने इस संबंध में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने सभी चारों याचिकाओं को खारिज किया। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर प्रक्रिया के मूल अधिकार में शामिल नहीं होने के चलते कोर्ट इस मामले में सीधे तौर पर दखल नहीं दे सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा, जब तक किसी मामले में मनमानी न हो, तब तक सीधे तौर पर अदालत का दखल देना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने इसी आधार पर कई टीचर्स द्वारा दाखिल की गई चारों याचिकाओ को खारिज कर दिया। बता दें कि ये सभी टीचर्स प्रमोट होकर हेड मास्टर हो गए थे। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रमोशन के आधार पर इनका ट्रांसफर निरस्त कर दिया था। चारों याचिकाओं पर कोर्ट ने एक साथ सुनवाई की।

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