लखनऊ। प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ की एक अदालत ने 6 महीने की जेल और एक हजार सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल, उन्हें 2012 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले का दोषी पाया गया है। रीता बहुगुणा को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने यह सजा सुनाई। हालांकि, सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी गई।
आपको बता दें कि रीता जोशी उस वक्त कांग्रेस में थीं और लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से बतौर प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रही थीं। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 17 फरवरी 2012 की शाम जब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया था, उसके बाद भी रीता बहुगुणा जोशी ने जनसभा को संबोधित किया था, जिसकी शिकायत विपक्षी दलों ने की थी।
इसके बाद स्टैटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी ने 17 फरवरी 2012 को ही कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बता दें कि सजा सुनाए जाने के वक्त सांसद रीता बहुगुणा जोशी कोर्ट में मौजूद थीं, ऐसे में उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उन्होंने तत्काल जमानत अर्जी लगा दी जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने 20 हजार रूपये के मुचलके पर रिहा कर दिया।
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