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गैंगस्टर की एक करोड़ 90 लाख की संपत्ति कुर्क

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मेरठ। अपराध के खिलाफ सख्त हुई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कडा रुख अपनाया है। इसी के मद्देनजर मेरठ में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का कुर्की अभियान जारी है और गैंगस्टर रहीसुद्दीन की एक करोड़ 90 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक डीएम दीपक मीणा के आदेश पर परतापुर पुलिस ने गैंगस्टर रहीसुद्दीन की टीपीनगर थाना क्षेत्र में स्थित संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। इस संपत्ति की कीमत एक करोड़ 90 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले की जांच इंस्पेक्टर परतापुर कर रहे हैं। यही वजह है कि थाना परतापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त रहीसुद्दीन की गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति को कुर्क कराया गया। ब

ताया जा रहा है कि ये यह संपत्ति गैंगस्टर ने अवैध तरीके से अर्जित की थी। रहीसुद्दीन के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। रहीसुद्दीन उर्फ रहीस पुत्र हाजी युसुफ मूल रूप से जन्नत मस्जिद के पास सिवालखास थाना जानी का रहने वाला है लेकिन इस दिनों वह टीपीनगर में रहता है। पुलिस ने उसकी तीन दुकानों को कुर्क कर लिया। कुर्की का नोटिस दुकानों पर चस्पा करके उन्हें सील कर दिया गया। इससे पहले पुलिस ने कुर्की करने की मुनादी कराई।

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