प्रयागराज। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिए जाने के मामले में आज भी मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई 15 फरवरी को तय की है।
बता दें कि व्यासजी तहखाने में हिन्दू पक्ष को पूजा का अधिकार दिए जाने के जिला अदालत के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल, वाराणसी के पूर्व जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश के बाद व्यासजी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया गया है। जिला जज के आदेश के बाद वाराणसी प्रशासन ने तहखाने को खुलवा कर वहां पूजा पाठ शुरू कर दिया है। इसके खिलाफ ज्ञानवापी की प्रबंधक अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई पूरी हुई और अब 15 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है।
वहीं, कोर्ट ने तत्काल व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हाई कोर्ट में सोमवार को मुस्लिम पक्ष की तरफ से पुनीत गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रार्थना ए की अनुमति दी गई और प्रार्थना बी को संशोधित किया गया। एक बार 17 जनवरी को आवेदन की अनुमति दे दी गई। जिला जज ने डीएम को व्यासजी तहखाने की जिम्मेदारी दी। अगर कोई लिपिकीय गलती होती तो 31 जनवरी को इस आदेश में संशोधन किया जाता। जिला जज ने पूरा आदेश ही बदल दिया।
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