नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायलय ने लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले मे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत की अवधि अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो ट्रायल कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 25 जनवरी को आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए इस घटना से जुड़े दूसरे केस में बंद चार किसानों को भी अंतरिम जमानत प्रदान की थी। इन किसानों पर घटना के बाद पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा या उनके परिवार ने किसी भी तरह से ट्रायल को प्रभावित करने का प्रयास किया तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले 12 दिसंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस मामले में 200 गवाह और 27 सीएफएसएल रिपोर्ट है, ऐसे में ट्रायल पूरा करने में कम से कम पांच साल का समय लग सकता है। वहीं यूपी सरकार ने कहा था कि आरोपितों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं।
ये है मामला
उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर, 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी।इस मामले में एसआईटी ने बीजेपी नेता अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाकर 3 जनवरी को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
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