प्रयागराज। इलाहबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में हिन्दुओं को मिले पूजा के अधिकार पर रोक लगाने संबंधी मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल प्रथम अपीलों पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा करने के जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया।
फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस याचिका में वाराणसी जिला कोर्ट द्वारा दिए गए 17 और 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में पूजा जारी रहेगी।
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