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HC का आदेश: 31 मार्च तक खाली कर दें अकबर नगर की जमीन

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लखनऊ। बीते कई दिनों से विवादों में चल रहे लखनऊ के अकबर नगर इलाके को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने यहां स्थित झुग्गी झोपड़ियों को 31 मार्च तक हटाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे सरकारी जमीन पर 40 साल से अवैध कब्जा कर रहे झुग्गी झोपडी वालों को आदेश दिया है कि वे 31 मार्च तक इस जगह खाली कर दें। ये आदेश लखनऊ बेंच के जस्टिस विवेक चौधरी एवं जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने राजू साहू सहित तमाम झुग्गीवासियों की तरफ से दाखिल करीब 6 दर्जन याचिकाओं की सुनवाई करने के दौरान दिए।

बता दें कि याचिकर्ताओं ने कोर्ट में इस बात स्वीकार किया था कि वे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने दलील दी थी कि उन्हें सरकार की पुर्नवास नीति के तहत ही वहां से हटाया जाए। वहीं एलडीए ने दलील दी थी कि सरकार झुग्गीवासियों के पुर्नवास की बात पहले से कह रही है। एलडीए ने ये भी दलील दी थी कि स्लम एरिया की सारी गंदगी गोमती नदी में गिरती है जिससे ये और गंदी हो रही है जबकि ये नदी लखनऊ के 50 लाख से अधिक लोगों के पयेजल का एकमात्र स्रोत है।

कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि सरकार पुनर्वास के लिए झुग्गीवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे। सभी झुग्गीवासियों को दो हफ्ते में फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।कोर्ट ने फ्लैट रजिस्ट्रेशन फीस को पांच हजार से घटाकर 1000 रुपये कर दिया।

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