प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों को कुर्क किया जायेगा। इसका आदेश इलाहबाद हाईकोर्ट ने दिया है। दरअसल पूर्व मंत्री की संपत्तियों को कुर्क करने के बस्ती स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने यथावत रखा है। उल्लेखनीय है कि बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित किया है और प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को उसकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करने का आदेश दिया है।
बता दें कि बस्ती एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी द्वारा दाखिल किए गए रिकार्ड और यूपी सरकार के हलफनामे में तारीखों पर अंतर पाया। इस पर हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल कोर्ट से आर्डर शीट के रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। अब 15 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने की अमरमणि त्रिपाठी की मांग को ना मंजूर कर दिया।
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