नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को मानहानि से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे का आदेश दिया है। दिल्ली के सीएम ने इससे पहले माना था कि युट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो रीट्वीट करना उनकी गलती थी। सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि शिकायतकर्ता इस बात पर विचार करे कि उसे यह माफीनामा स्वीकार है या नहीं। मामले कि सुनवाई अब 13 मई को होगी।
उल्लेखनीय है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर युट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो वाले एक ट्वीट को रीट्वीट करने के मामले में 2018 में मामला दर्ज कराया था। उस वीडियो में विकास सांकृत्यायन नाम के व्यक्ति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मुकदमा रद्द करने से इंकार कर दिया था कि ट्वीटर पर केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ कही गई अपमानजनक बातों को पुष्टि किए बिना उसे रीट्वीट कर करोड़ों लोगों तक पहुंचाया।
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