प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले याचिका को चुनौती देने के संबंध में दायर की गई याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की है। दरअसल, मूल वाद में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद, कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर बनी है।
इस मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने की। इसके बाद उन्होंने अगली सुनवाई 20 मार्च तय की है। गत दिवस यानी बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की अधिवक्ता तसलीमा अजीज अहमदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी दलीलें पेश की।
उन्होंने कहा कि यह वाद समय सीमा से बाधित है। उन्होंने दलील दी कि उनके पक्ष ने 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता किया था जिसकी पुष्टि 1974 में निर्णित एक दीवानी वाद मेंभी हुई थी। किसी भी समझौते को चुनौती देने की अवधि तीन वर्ष है, लेकिन ये वाद 2020 में दायर किया गया। ऐसे ने मौजूदा वाद समयसीमा से बाधित है।
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