बरेली। 14 साल पहले उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुए सांप्रदायिक दंगों के मास्टरमाइंड के तौर पर पहचाने गए मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। पुलिस किसी भी वक्त मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर सकती है।
हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आईएमसी के चेयरमैन मौलाना तौकीर रजा को बुधवार को अदालत में पेश होना था, लेकिन तौकीर रजा के वकील आशीष सिंह ने जिला अदालत में बीमारी की याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दो बार एनबीडब्ल्यू जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रही। वहीं तौकीर रजा ने हाईकोर्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट ने 27 मार्च को उनके आत्मसमर्पण का आदेश दिया, लेकिन वह उस दिन अदालत में उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे आज तक ही मान्य है। आज के बाद पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है।
इसे भी पढ़ें-सुरक्षा में लगे गनर को चकमा देकर तौकीर रजा फरार, तलाश में दिल्ली पहुंची पुलिस
इसे भी पढ़ें-बरेली में गिरफ्तारी देने पहुंचे मौलाना तौकीर रजा, सुरक्षा इंतजाम किये गए पुख्ता
