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स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा समेत 5 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानें पूरा मामला

स्वामी प्रसाद मौर्य

लखनऊ। लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी सांसद संघमित्रा मौर्य समेत पांच लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्हें ये वारंट धोखाधड़ी, मारपीट, जान से मारने की धमकी और साजिश से जुड़े एक मामले को लेकर जारी किया है।

अदालत ने स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला (उर्फ चिंटू) और रितिक सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। दरअसल, संघमित्रा मौर्य पर बिना तलाक लिए धोखे से दीपक स्वर्णकार से शादी करने का आरोप है। इस मामले में कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।  शिकायतकर्ता दीपक का आरोप है कि वह और संघमित्रा मौर्य साल 2016 से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे।

दीपक के मुताबिक संघमित्रा और स्वामी प्रसाद ने उन्हें बताया था कि संघमित्रा का पूर्व की शादी में तलाक हो गया है। ऐसे में उन्होंने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा के घर पर उनसे शादी रचा ली लेकिन 2019 के चुनाव में शपथ पत्र देकर संघमित्रा ने खुद को अविवाहित बताया था।  दीपक ने बताया कि संघमित्रा का तलाक मई 2021 में हुआ था। वादी का दावा है कि 2021 में उन्होंने संघमित्रा के समक्ष विधि विधान से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

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