नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किये गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने दिल्ली सीएम की याचिका को खारिज कर दिया है और गिरफ्तारी को वैध माना है।
कोर्ट ने कहा कि ये जमानत का मामला नहीं है। गिरफ्तारी को चुनौती है। अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि अब तक के सबूत ये बताते की केजरीवाल संयोजक हैं और उन्होंने गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपये खर्च किये गये। हालांकि केजरीवाल के वक़ील ने इसका विरोध किया और उन्होंने शरथ रेड्डी और राघव मुंगता के बयान का जिक्र किया।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है न कि जांच एजेंसी तय करती है। अगर सवाल उठता है तो फिर मैजिस्ट्रेट के ऊपर सवाल है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती है। कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है. सीएम के लिए स्पेशल प्रीविलेज नहीं है।
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