नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने केजरीवाल की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सप्ताह में पांच बार जेल में वकीलों से मुलाकात करने की मांग की थी।
बता दें कि दिल्ली सीएम को शराब नीति घोटाला मामले में लंबी पूछताछ के बाद 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें दो अलग-अलग मामलों में 1 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल फ़िलहाल तिहाड़ जेल में हैं।
आप संयोजक ने दिल्ली हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी थी लेकिन मंगलवार (9 अप्रैल) को कोर्ट ने उनके इस अनुरोध को खारिज कर दिया। इसके बाद बुधवार (10 अप्रैल) को इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। ‘आप’ का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी को घोटाला बताना केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। इधर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अरविंद केजरीवाल को भी वैसी ही राहत देगा, जैसी राहत राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को दी गई है।
हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके निजी सचिव वैभव कुमार ने पहली बार उनसे तिहाड़ जेल में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल के बाद से केजरीवाल के साथ यह उनकी पहली आमने-सामने की मुलाकात थी जबकि जेल नियमों के अनुसार, एक कैदी से सप्ताह में दो बार व्यक्तिगत या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मुलाकात की जा सकती है।
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