नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने 29 अप्रैल की तारीख तय की है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के मकसद से अरेस्ट किया गया है।
केजरीवाल के वकील ने मामले की सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय करने की मांग की लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी मांग को खारिज करते हुए 29 अप्रैल की तारीख तय की। 29 अप्रैल को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में हुई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उनकी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
21 मार्च को हुई थी गिरफ़्तारी
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन से संबंधित है। हालांकि बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया था। धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से उच्च न्यायालय के इनकार के कुछ ही घंटे बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट कर लिया था। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में हैं।
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