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पूर्व सांसद धनंजय सिंह को HC से मिली जमानत, लेकिन इस वजह से नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

सांसद धनंजय सिंह

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोपहर 12 बजे उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुनाया और उन्हें जमानत दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में धनंजय सिंह अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

गौरतलब है कि धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी। इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है।

इस मामले में सुनाई गई थी सजा

आपको बता दें कि धनंजय सिंह को अपहरण के एक मामले में जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल सियासी साजिश का शिकार हुआ है। इधर इससे पहले उन्हें शनिवार की सुबह जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था। बता दें कि जौनपुर सीट से इस बार बीएसपी के टिकट पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव मैदान में हैं जबकि सपा से बाबू सिंह कुशवाहा और बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।

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