नई दिल्ली। आबकारी मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 मई) को विशेष टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि वह आगामी चुनावों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “ईडी की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस और उसके बाद आबकारी नीति मामले में उनकी रिमांड में समय लग सकता है। ऐसे में कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन सकता है। ” अदालत ने ईडी के वकील से कहा कि वह मंगलवार (7 मई) को इस मामले की सुनवाई कर सकता है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ती की बेंच ने दोनों पक्षों से कहा कि वे यह न मानें कि कोर्ट जमानत दे ही देगी। हम बेल दे भी सकते हैं और नहीं भी, इसका फैसला हम दलीलें सुनने के बाद करेंग। लेकिन हम हर पक्ष के लिए यहां मौजूद हैं और इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
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