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शेखर हॉस्पिटल के मालिक डॉ. एके सचान के खिलाफ ED को मिले पुख्ता सबूत, CBI जांच की सिफारिश

shekhar hospital lucknow

लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में फार्मेसी विभाग के प्रमुख और इंदिरानगर में शेखर अस्पताल के मालिक आमोद कुमार सचान के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। लगभग पांच महीने की गोपनीय जांच के बाद, ईडी ने सीबीआई को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है जिसमें इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि डॉ. एके सचान ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। एजेंसी ने गैरकानूनी तरीके से करोड़ों रुपये के लेन-देन करने का पुख्ता प्रमाण मिलने पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सीबीआई, चिकित्सा शिक्षा विभाग और केजीएमयू को भेजकर कार्रवाई करने को कहा है। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा कि अगर सीबीआई केस दर्ज नहीं करेगी तो ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा।

सूत्रों का कहना है कि डॉ. सचान केजीएमयू में नौकरी करने के साथ ही इंदिरा नगर में शेखर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के माध्यम से शेखर हॉस्पिटल नामक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भी संचालन करते हैं। कंपनी में उनकी पत्नी डॉ. ऋचा सचान और बेटा केके सचान बतौर डायरेक्टर जुड़े हुए हैं जबकि डॉ. सचान 1995 से 2019 तक इसके निदेशक थे। वहीं बाराबंकी के सफेदाबाद और सीतापुर रोड पर हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से भी अस्पताल का संचालन करते हैं। ये दोनों अस्पताल हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए चलाये जाते हैं। इसमें डॉ. सचान और उनकी पत्नी ट्रस्टी हैं। इसके अलावा मेसर्स बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए नर्सिंग कॉलेज का भी वे संचालन करते हैं।

उल्लेखनीय है कि साल 2009 में उनके हास्पिटल की दो अल्ट्रासाउंड मशीन सीज होने पर मामला हाईकोर्ट में गया था। उस वक्त कोर्ट ने डॉ. सचान को नोटिस जारी कर पूछा था कि वह सरकारी डॉक्टर रहते हुए निजी अस्पताल कैसे चला रहे हैं। उस मामले में कोर्ट ने केजीएमयू को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। हालांकि वर्ष 2013 में डॉ. सचान, उनकी पत्नी और ट्रस्ट के ठिकानों पर इनकम टैक्स से रेड डाली थी तब करोड़ों रुपये की अघोषित आय का पता चला था। उस वक्त जांच एजेंसी ने उनके ठिकानों से 1.76 करोड़ रुपये नकदी बरामद की थी। डॉ. सचान ने अपनी 8 करोड़ रुपये की अघोषित आय कबूल भी की थी। जांच में सामने आया था कि उनके कई अज्ञात बैंक खाते भी थे। बाद में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।

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