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चुनाव ड्यूटी पर भेजे गए सिपाही ने गायब की सरकारी पिस्तौल, अधिकारियों में मची खलबली

election duty
  • गोमती नगर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की पिस्तौल की तलाश

  • आरोप सही पाए गए तो सिपाही को हो सकता है आजीवन कारावास

  • जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को पिस्तौल देने के किया इंकार

लखनऊ। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में दूसरे जिले में भेजे गए गोमती नगर थाने के सिपाही ने सर्विस पिस्तौल गायब कर दी। इस मामले में उसके खिलाफ गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके बाद गोमती नगर पुलिस के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने भी पिस्तौल की तलाश शुरू कर दी।

जानकारी के मुताबिक लखनऊ के गोमती नगर थाने में तैनात सहारनपुर के बड़ागांव के जड़ौढा पांडा गांव निवासी कांस्टेबल विशाल त्यागी को अन्य पुलिस कर्मियों के साथ चुनाव ड्यूटी में भेजा गया था। उसे 15 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के प्रथम से लेकर तृतीय चरण तक लिए बाहर भेजा गया, लेकिन अब जब वह वापस आया तो उसकी पिस्तौल गायब हो चुकी थी। दरअसल सिपाही को गोमती नगर थाने के मालखाने से एक पिस्तौल और 10 कारतूस दिए गए थे। उसने पहले चरण में बिजनौर, दूसरे में बुलंदशहर और तीसरे में बदायूं में ड्यूटी दी। इसके बाद गुरुवार को वापस आकर उसने गोमती नगर थाने के मालखाने में सिर्फ 10 कारतूस जमा करवाई।

इस दौरान जब उससे पिस्तौल के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि पिस्तौल गायब हो गई है। सर्विस पिस्तौल गुम होने की जानकारी होते ही पुलिस अधिकारियों में खलबली मच गई और आनन-फानन में उसकी खोजबीन शुरू हो गई। इधर गोमती नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक पांडे ने शुक्रवार को अपने ही थाने में कांस्टेबल विशाल त्यागी के खिलाफ केस दर्ज कराया। थाने में दी गई तहरीर में प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपित कांस्टेबल ने जानबूझकर सर्विस पिस्तौल गायब करवा दी है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने पिस्तौल की खोजबीन शुरू कर दी है।

चुनाव ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल की सर्विस पिस्तौल गायब होने की जानकारी मिलते ही जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने गुरुवार रात को ही सभी थाना प्रभारी को निर्देश किया कि चुनाव ड्यूटी में भेजे जाने वाले सभी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को पिस्तौल रिवाल्वर न दी जाये। उन्होंने हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को राइफल देकर भेजे जाने की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। जानकरों का कहना है कि आईपीसी की धारा 409( सरकारी पद की आड़ में धोखाधड़ी) के अंतर्गत आगे आरोप सही पाए गए तो सिपाही को आजीवन कारावास या 10 साल की सजा हो सकती है।

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Author: nyaay24news

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