नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने, महिलाओं की गरिमा का अपमान करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा, आरोपी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने विनोद तोमर पर आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने का भी आरोप तय किया है। विनोद तोमर डब्ल्यूएफआई के पूर्व उप सचिव हैं। ये आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने सुनाया।
कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख सिंह पर धारा 354ए यौन उत्पीड़न, 354 शील भंग करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत अपराध में आरोप तय किए है। हालांकि, छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में बृजभूषण शरण सिंह को आरोपमुक्त कर दिया।
गौरतलब है कि बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनकी शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने सांसद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद 15 जून 2023 को पुलिस ने सिंह के खिलाफ धारा 354 शील भंग करना, 354ए यौन टिप्पणी, 354डी पीछा करना और 506(1) आपराधिक धमकी के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया था।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश के बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, ‘प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में आरोप तय किए गए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं।’
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