रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके परिवार के लिए राहत की खबर । दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को दी गई सात साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी है। हालांकि, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल की सजा बरकरार है।
हाईकोर्ट ने आजम खान की पत्नी और बेटे की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका मंजूर नहीं की। हालांकि, कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली है। दरअसल ये याचिकाएं बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में मिली सात सात साल पर रोक लगाए जाने को लेकर दायर की गई थीं।
रामपुर कोर्ट ने दी थी सजा
आपको बता दें कि रामपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली सात सात साल की सजा को आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आजम खान को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत भी दे दी है। उधर हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी और बेटे को भी जमानत दे दी है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई। 18 अक्टूबर, 2023 को रामपुर की एक विशेष अदालत ने इन सभी को तीन से सात साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। आजम खाने को राहत देने संबंधी फैसला जज संजय कुमार सिंह ने सुनाया। इससे पहले तीनों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 मई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया।
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