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Delhi Highcourt का CM केजरीवाल की पत्नी को जारी आदेश, पढ़िए यह पूरी खबर !

दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को शराब नीति मामले में सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 28 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में एक्साइज मामले की सुनवाई हुई थी और इसे वीडियो में रिकॉर्ड किया गया था. इस वीडियो को सुनीता केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को वीडियो हटाने का आदेश दिया.

वीडियो में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल को अदालत को संबोधित करते देखा जा सकता है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा ने याचिका के तहत सुनीता केजरीवाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेहता और यूट्यूब सहित छह लोगों के खिलाफ उल्लंघन नोटिस जारी किए। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि मामले की आगे की सुनवाई 9 जुलाई को होगी.


सुनीता केजरीवाल ने फिर एक वीडियो शेयर किया है.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने 28 मार्च को विशेष न्यायाधीश (पीसी लॉ) कावेरी बावेजा को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया जब वह ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार अदालत में पेश हुईं। इसके तुरंत बाद, प्रदर्शन की एक ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सुनीता केजरीवाल ने एक अन्य अकाउंट से पोस्ट किए गए वीडियो को रीट्वीट किया।

याचिका में यह दावा किया गया

बता दे कि याचिका वकील वैभव सिंह ने दायर की है वैभव सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि जब 28 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल अदालत में पेश हुए, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अदालत को संबोधित किया और दावा किया कि उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया था और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के अनुसार प्रतिबंधित।


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