दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार (19 जून) को सीएम केजरीवाल के वकील ने जमानत के लिए दलील दी और कहा कि सीएम को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है.
रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट में जिरह के दौरान सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। उन्होंने कहा: ये बयान उस व्यक्ति के हैं जिसने अपना अपराध कबूल कर लिया है. “वह कोई संत नहीं है”
इस बीच, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ईडी के सामने पेश हुए और जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई आज राउज़ स्ट्रीट कोर्ट में न्यायमूर्ति न्याय बिंदु के समक्ष हुई, जहां ईडी ने विस्तृत दलीलें दीं।
सीएम केजरीवाल 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए
दिल्ली एक्साइज मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस बीच लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला टाल दिया. साथ ही 10 मई को सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 21 दिनों की जमानत दी गई थी. 2 जून को सीएम ने फिर सरेंडर कर दिया. तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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